कानपुर कमिश्नरेट की जाजमऊ थाने की पुलिस आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर सकती है। इसके साथ ही इरफान के घर के बाहर मुनादी कराने के साथ विधायक को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। विधायक और उनके भाई के खिलाफ यह कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। दोनों का सालों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है।
चार बार के विधायक हैं इरफान सोलंकी, अब कुर्की की तैयारी
समाजवादी पाटी के सीसामऊ विधानसभा से चार बार के विधायक इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ पड़ोसी महिला का घर फूंकने के मामले को लेकर जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि लाख मशक्कत के बाद भी विधायक पुलिस को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। विधायक की तलाश में चार राज्यों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।
विधायक के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट मिलने के बाद धारा-82 की कार्रवाई की भी अनुमति मिल गई है। इसके तहत कुर्की करने से पहले का नोटिस आरोपी के घर पर चस्पा करने के साथ ही मुनादी भी कराई जाती है। इसके बाद एक महीने के भीतर भी विधायक अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में एक महीने से कम अवधि में भी पुलिस कोर्ट से विशेष अनुमति पर कार्रवाई कर सकती है।
MLA इरफान का ये था पूरा मामला
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 7 नवंबर को गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। पड़ोसी महिला बेबी नाज से प्लॉट को लेकर उनका विवाद चल रहा है। विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान पर आरोप है कि प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से महिला का घर फूंक दिया। महिला उस दौरान परिवार समेत लखनऊ गई हुई थी।
महिला की तहरीर के आधार पर विधायक के खिलाफ जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से विधायक और उनका भाई फरार चल रहा है।